(JOBS) Recruitment of Civil Judges at Rajasthan Public Service Commission: 2011

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

विज्ञापन संख्या: 4/परीक्षा тАШकтАШ/राजस्थान न्यायिक सेवा/2011-2012/

राजस्थान न्यायिक सेवा नियम, 2010 के अन्तर्गत राजस्थान न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीष (कनिष्ठ खण्ड) एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट के पदों पर भर्ती हेतु राजस्थान न्यायिक सेवा प्रतियोगी परीक्षा, 2011 के लिये निर्धारित आन लाइन आवेदन पत्र (On Line Application form) आमंत्रित किए जाते है।

रिक्त पदों का विवरण:

पद नाम: सिविल न्यायाधीष (कनिष्ठ खण्ड) एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट

कुल पद: 101

परीक्षा शुल्क:-

  •  आवेदक अपनी श्रेणी के अनुरूप निम्नानुसार परीक्षा शुल्क राज्य के निर्धारित ई-मित्र कियोस्क या जन सुविधा केन्द्र (C.S.C.) के माध्यम से आयोग को भेजें-

  • सामान्य वर्ग व क्रीमीलेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग/विषेष पिछड़ा वर्ग के आवेदक हेतु - रुपये 250/-

  • राजस्थान के नान क्रीमीलेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग एवं विषेष पिछड़ा वर्ग के आवेदक हेतु- रुपये 150/-

  • समस्त निःषक्तजन तथा राजस्थान की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के आवेदक हेतु- रुपये 50/-

नोट:-

  • आनलाइन आवेदन का निर्धारित सेवा शुल्क रुपये 40/- (रु. 35/- आवेदन पत्र भरने हेतु $ रुपये 5/- परीक्षा शुल्क जमा कराने हेतु) अतिरिक्त रूप में सभी को देने होंगे।

  • आनलाइन आवेदन में सुविधा हेतु आवेदक आवेदन-पत्र का प्रारूप आयोग की वेबसाईट से डाउनलोड कर लें और उसे आनलाइन आवेदन से पूर्व हाथ से भर लें। यह प्रारूप ई-मित्र कियोस्क या जन सुविधा केन्द्र पर निःशुल्क उपलब्ध होगा।

  • आवेदक अपना आनलाइन आवेदन पत्र अंतिम रूप से भेजने से पूर्व उसकी प्रविष्टियों का प्रिंट आउट लेकर आश्वस्त हो लें कि सभी प्रविष्टियां सही-सही भरी गईं हैं।

  • आवेदकों की सुविधा के लिए राज्य के समस्त ई-मित्र कियोस्क तथा जन सुविधा केन्द्र (C.S.C.) की सूची आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। राजस्थान राज्य से बाहर के अभ्यर्थी जहाँ ई-मित्र कियोस्क तथा जन सुविधा केन्द्र (C.S.C.) नहीं हैं वे आयोग की वेबसाईट पर उपलब्ध सूची से उनसे व्यक्तिगत रूप से सम्पर्क कर परीक्षा शुल्क जमा करा सकते हैं। उनकी सुविधा के लिए उनके दूरभाष नम्बर आयोग की वेब-साइट पर भी उपलब्ध हैं।

शैक्षणिक योग्यता:

  • कोई भी अभ्यर्थी सेवा में भर्ती के लिये तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि उसके पास भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विष्वविद्यालय से विधि स्नातक (व्यावसायिक) की उपाधि ना हो और अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के अधीन इस रूप में मान्य न हो।
    (No candidate shall be eligible for recruitment to the service unless he holds a degree of Bachelor of Laws (Professional) of any University established by law in india and recognised as a such under the Advocates act, 1961)

  • प्रत्येक अभ्यर्थी को देवनागरी लिपि में लिखी हिन्दी और राजस्थानी भाषा और राजस्थान की सामाजिक रूढ़ियों का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए।

आयुः 1 जनवरी 2012 को 23 वर्ष की आयु पूरी किया हुआ हो किन्तु 35 वर्ष की आयु पूरी नहीं किया हुआ होना चाहिए।

नियुक्ति के लिये निरर्हताएं:

कोई व्यक्ति सेवा में नियुक्ति के लिये या सेवा में बने रहने के लिये अर्हित नहीं होगाः-

  • यदि उसके एक से अधिक जीवित पति या पत्नी है।
  • यदि वह किसी भी उच्च न्यायालय, सरकार या कानूनी निकाय या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सेवा से पदच्युत किया गया या हटाया गया है।
  • यदि वह नैतिक अधमता से अन्तर्वलित किसी भी अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया था या किया गया है या किसी भी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित होने से उच्च न्यायालय या संध लोक सेवा आयोग या किसी भी राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा स्थायी रूप से विवर्जित या निरर्हित किया गया है।
  • यदि उसे अधिवक्ता रहते हुए अधिवक्ता अधिनियम, 1961 (1961 का केन्द्रीय अधिनियम 25) या तत्समय प्रवृत्त किसी भी अन्य विधि के उपबन्धों के अधीन वृत्तिक अवचार का दोषी पाया गया हो।
  • यदि इन नियमों के प्रारम्भ की तारीख को/या के पष्चात् उसके दो से अधिक संतानें हो।
  • परन्तु किसी अभ्यर्थी को, जिसके दो से अधिक संताने हैं, नियुक्ति के लिए तब तक निरर्हित नहीं समझा जायेगा जब तक कि उसकी संतानों की संख्या में, जो इन नियमों के प्रारम्भ की तारीख को है, कोई बढ़ोत्तरी नहीं होती है।
  • परन्तु यह और कि जहां किसी अभ्यर्थी के पूर्वत्तर प्रसव से एक ही सन्तान है किन्तु पष्चात्वर्ती किसी एकल प्रसव से एक से अधिक सन्तानें पैदा हो जाती हैं वहां सन्तानों की कुल संख्या की गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुई सन्तानों को एक इकाई समझा जायेगा।
  • स्पष्टीकरणः इस खण्ड के प्रयोजन के लिए, इन नियमों के प्रारम्भ की तारीख से 280 दिन के भीतर पैदा हुई सन्तान के कारण निरर्हता नहीं होगी।
  • यदि वह अपने विवाह के समय दहेज स्वीकार कर चुका है या करता है।

परीक्षा की स्कीम और पाठ्यक्रम:

Preliminary Examination: The Preliminary Examination shall be an objective type examination in which 70% weightage will be given to the subjects prescribed in syllabus for Law Paper-I and Law Paper-II and 30% weight age shall be given to test proficiency in Hindi and English language. The marks obtained in the preliminary examination shall not be counted towards the final selection.

Main Examination: The main examination shall consist of following subjects:

S. No. Subject Paper Marks Duration
1 Law Paper-I 100 3 Hours
2 Law Paper-II 100 3 Hours
3 Language Paper-I Hindi Essay 50 2 Hours
Paper-II Hindi Essay 50 2 Hours
4 Interview

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आवेदन कैसे करें:

अभ्यर्थी जिस श्रेणी के तहत आवेदन करने का पात्र है उस श्रेणी में ही आवेदन प्रस्तुत करें।

नोट - राजस्थान के अन्य पिछड़ा वर्ग की क्रीमिलेयर श्रेणी के अभ्यर्थी तथा राजस्थान राज्य से भिन्न राज्यों की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमिलेयर एवं नान क्रीमिलेयर) के आवेदक सामान्य वर्ग के अन्तर्गत आते है। अभ्यर्थी जिस श्रेणी के तहत आवेदन करने का पात्र है उस श्रेणी के रूप में ही आवेदन प्रस्तुत करें

कृपया ध्यान दें:-

  • आन लाइन आवेदन पत्र प्राप्ति की अन्तिम दिनांक तक प्राप्त होने पर स्वीकार किया जाएगा। आवेदक आवेदन पत्र पे्रषित करने के पूर्व यह सूनिश्चित कर ले कि वह विज्ञापन के नियमानुसार पात्रता की समस्त शर्त पूरी करता है एवं पद के सम्बन्ध में चाही गई आवश्यक समस्त सूचनाएं संबंधित कालम में सही-सही एवं पूर्ण भरी गई है। समस्त प्रविष्टियां पूर्ण एवं सही नही होने की स्थिति में आयोग द्वारा आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा अथवा आन लाईन आवेदन पत्र में भरी गई सूचना को ही सही मानते हुए परीक्षा में अस्थाई प्रवेश दिया जाएगा। इसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी।

  • आवेदको को हिदायत दी जाती है कि आन लाइन आवेदन पत्र भरने से पूर्व आयोग के विज्ञापन एवं आन लाइन आवेदन पत्र भरने के निर्देशों के साथ-साथ संबंधित सेवा नियमो का अध्ययन कर लें।

  • आयोग कार्यालय द्वारा आन लाइन आवेदन पत्र भरी गई सूचनाओं के आधार पर ही आवेदक की पात्रता (आयु, योग्यता, श्रेणी आदि ) की जांच की जाएगी। यदि आवेदक द्वारा भरी गई सूचना के आधार पर वह अपात्र पाया जाता है तो उसका आन लाइन आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा। जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी। आन लाइन आवेदन पत्र में की गई प्रविष्टियों में अन्तिम दिनांक के बाद में किसी भी प्रकार के परिवर्तन की अनुमति नही दी जाएगी और ना ही इस सम्बन्ध में कोई प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाएगा।

आवेदन पत्र प्राप्ति का अन्तिम दिनांक :

अन्तिम दिनांक 25 अगस्त, 2011 को रात्रि 12.00 बजे तक (इसके उपरांत लिंक निष्क्रिय हो जाएगा।) आवेदकों को सलाह दी जाती है कि आन लाईन आवेदन की अन्तिम दिनांक का इन्तजार किए बिना समय सीमा के भीतर आन लाईन आवेदन करें।

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Curtsey: rpsc.gov.in


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